कार हादसे में मृतक की बेटियों और मां को मिलेगा 18 लाख मुआवजा – अदालत ने बीमा कंपनी को दिया आदेश

कार हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की दो बेटियों और मां को 18 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह फैसला रामपुर स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) किनौर ने सुनाया।

 

10 अप्रैल 2019 को रूपी क्षेत्र में कार दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई थी। मृतक सुरेंद्र सिंह निवासी ननावाई, तहसील रामपुर, उस समय कार से सफर कर रहे थे। हादसे के बाद मृतक की मां और दो बेटियों ने अदालत में दावा पेश किया था।

 

⚖️ अदालत का फैसला:

 

न्यायाधीश संजय सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दुर्घटना में बीमा कंपनी ने यह साबित नहीं किया कि चालक शराब के नशे में था या गाड़ी बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी। ऐसे में बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

 

अदालत ने मृतक की आय, पारिवारिक स्थिति और दुर्घटना से हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए कुल 18,00,348 रुपये का मुआवजा तय किया। इस राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।

 

💰 मुआवजे का बंटवारा:

 

मृतक की मां को ₹2,60,000

 

दोनों बेटियों को ₹7,60,000 (प्रत्येक को ₹3,80,000)

 

इसके अतिरिक्त, अंतिम संस्कार और अन्य खर्चों के लिए ₹30,000 तथा अन्य मदों में ₹2,000 दिए जाएंगे।

 

 

⏳ मुआवजा देने की समय सीमा:

 

बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड को आदेश दिया गया कि वे 45 दिनों के भीतर यह राशि अदा करें। यदि तय समय में भुगतान नहीं होता है तो अतिरिक्त ब्याज लग सकता है।

 

इस फैसले से मृतक के परिजनों को बड़ी राहत मिली है।

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