“ट्रांसफर अवधि की अनुपस्थिति अब मानी जाएगी बिना वेतन अवकाश – शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश”
शिमला। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर अवधि से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रांसफर के दौरान की अनुपस्थिति अवधि को बिना वेतन अवकाश माना जाएगा।
➡️ इसे सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा और न ही इसे लीव ऑफ काइंड ड्यू से नियमित किया जाएगा।
➡️ पहले यह नियम केवल कॉलेज अध्यापकों पर लागू था, लेकिन अब यह स्कूल शिक्षकों पर भी लागू होगा।
➡️ पुराने आदेश (25 सितंबर 2014) के अनुसार, 17 जून 2004 के बाद की अनुपस्थिति को लीव ऑफ काइंड ड्यू से रेगुलराइज किया जा सकता था।
➡️ नए आदेशों के साथ 25.09.2014 की अधिसूचना वापस ले ली गई है।
👉 महत्वपूर्ण यह है कि जिन कर्मचारियों को पहले ही 2014 के आदेशों का लाभ मिल चुका है, उनके ऊपर नए नियम लागू नहीं होंगे।
👉 संशोधित आदेश केवल आगे के लिए प्रभावी होंगे।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा उपनिदेशकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वेतन और सेवा संबंधी सभी मामलों में अब इन्हीं नए आदेशों का पालन किया जाए।
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