अपनी ही जमीन से खैर के पेड़ काटना पड़ा महंगा, वन विभाग ने वसूला ₹80,000 जुर्माना
मुबारिकपुर (केहर) अपनी ही जमीन से खैर के पेड़ काटना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। विभागीय अनुमति न लेने पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पर ₹80,000 का जुर्माना ठोक दिया और मौके पर ही राशि वसूल कर ली।
जानकारी के अनुसार, वन परिक्षेत्र अंब के तहत कोटला बीट क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी भूमि को समतल करवाते समय 6 खैर के पेड़ काटकर लकड़ी अपने घर में जमा कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही डिप्टी रेंजर रणजीत सिंह के नेतृत्व में विभागीय टीम गठित की गई।
जांच के दौरान सबसे पहले टीम ने यह सुनिश्चित किया कि कहीं खैर की लकड़ी सरकारी रिजर्व जंगल से तो नहीं काटी गई है। निरीक्षण में जब सरकारी जंगल सुरक्षित पाया गया, तो आगे की जांच व्यक्ति की निजी भूमि तक पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ और राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुष्टि की कि आरोपी ने अपनी ही जमीन से पेड़ काटे हैं।
हालांकि, वन विभाग के नियमों के मुताबिक खैर सहित कई प्रजातियों के पेड़ काटने के लिए विभागीय अनुमति लेना अनिवार्य होता है। चूंकि आरोपी ने बिना अनुमति पेड़ों का कटान किया था, इसलिए विभाग ने उसे दोषी मानते हुए ₹80,000 का जुर्माना लगाया।
वन परिक्षेत्र अंब के रेंजर राहुल ठाकुर ने बताया कि पूरी जांच-पड़ताल के बाद व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है और मौके पर ही राशि वसूली गई है।
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