रोहड़ू चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को 10 साल की सजा और ₹1 लाख जुर्माना
एनडीपीएस एक्ट केस फैसला : विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू
मामले की जानकारी:
रोहड़ू : विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने अभियोग संख्या 20/2024 में बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस थाना जुब्बल में धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में आरोपी पप्पी (35) पुत्र स्व. सूरत राम निवासी चिड़गांव जिला शिमला को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1 लाख का जुर्माना सुनाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष:
सरकार की ओर से पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की। 27 मई 2024 को सहायक उपनिरीक्षक जगदीश, मुख्य आरक्षी अश्वनी और आरक्षी सोनू गश्त व नाकाबंदी पर थे। इसी दौरान खड़ापत्थर (जुब्बल) में एचआरटीसी बस की चैकिंग के दौरान पप्पी से 22.73 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ।
जांच प्रक्रिया:
मामला पुलिस थाना जुब्बल में अभियोग संख्या 20/2024 के तहत दर्ज किया गया। अन्वेषण सहायक उपनिरीक्षक जगदीश द्वारा पूरा किया गया और चालान तैयार कर विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू में पेश किया गया।
अदालती कार्यवाही:
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पप्पी पर लगे आरोप सिद्ध पाए गए। धारा 21, 61 और 85 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए अदालत ने फैसला सुनाया।
अंतिम फैसला:
सजा: 10 वर्ष का कठोर कारावास
जुर्माना: ₹1,00,000
जुर्माना न देने पर: 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास
यह फैसला न्यायपालिका के उस सख्त रुख को दर्शाता है जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे पर रोक लगाना है।
Hey everyone! Feeling a little lucky today, so just registered at kv888win. Time to see if Lady Luck is on my side! You can give it a spin here as well: kv888win